– विगत तीन महीने से रांची जिले शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक की कार्रवाई हुई निष्प्रभावी
– अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पक्ष को राजभाषा विभाग ने सही माना
रांची : राज्य के सरकारी विद्यालयों को हिंदी टिप्पण परीक्षा में शामिल होने और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को अपने कर्तव्य निर्वहन में टिप्पणी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इन्हें इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक विभाग बिहार सरकार के 1987 के पत्र की प्रति को सभी उपायुक्त को उपलब्ध कराते हुए सोमवार को राजभाषा विभाग के विशेष सचिव द्वारा निकाले गए इस पत्र के बाद रांची जिले के शिक्षकों पर विगत तीन माह से लगी वेतन वृद्धि की रोक अब निष्रभावी हो गई है। पत्र में बिहार सरकार के 1987 के पत्र को ही आधार मानते हुए मामले का निष्पादन किया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ बार बार इसी 1987 के पत्र के आधार पर कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव से शिक्षकों के वेतन वृद्धि की रोक को निरस्त करने की मांग करता रहा है। सोमवार को इस विषय पर राजभाषा विभाग के द्वारा स्थिति को पुनः स्पष्ट करने से एक अनचाही समस्या का समाधान हुआ। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि राजभाषा विभाग के इस पत्र ने संघ के पूर्व से कहे जा रहे पक्ष को सही माना जबकि तीन माह से शिक्षकों को एक अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ा।
Maurya News18 Ranchi.