शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए हुई लाटरी प्रक्रिया
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार द्वारा की गई लाटरी
लाटरी के माध्यम से 92 विद्यालयों के लिए कुल 672 छात्रों का हुआ चयन

रांची : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के छात्रों के लिए आरक्षित होती है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची जिले में इस उद्देश्य से नामांकन के लिए के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए बुधवार को नामांकन आनलाइन लाटरी के माध्यम से सुनिश्चित की गई। कुल 120 विद्यालयों में 1217 सीटों के लिए 1057 वैध आवेदनों के लिए लाटरी समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा की गई। लाटरी में कुल 672 छात्रों का चयन 92 विद्यालयों के लिए किया गया। चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लागिन में नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रेषित कर दी गई है एवं नामांकन की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी करनी है। लाटरी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अभिभावकों, विद्यालय के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के सम्मुख की गई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार एवं अन्य उपस्थित रहे।
Maurya News18 Ranchi.