- अधिवक्ता श्वेतांक ने कहा हमने NEET परीक्षा मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा NTA द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के बारे में था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी…
रांची : नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद कर रहे हैं। साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा एनटीए इन छात्रों को एक ऑप्शन दिया है, वे या तो री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग होगी। NTA ने कहा तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है। NEET परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसल वाली याचिकाओं पर (13 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अलख पांडेय ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अपनी निगरानी में एक एक्सपर्ट पैनल गठित करे, जो नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बता दें कि इस वर्ष कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए। हरियाणा का फरीदाबाद अनियमितताओं के संदेह को लेकर सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक ही केंद्र के छह उम्मीदवारों के 720 अंक प्राप्त हुए हैं। अधिवक्ता श्वेतांक ने कहा हमने NEET परीक्षा मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा NTA द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के बारे में था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी।