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दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी की तो होगी 6 महीने की जेल, पटाखे बेचने पर 3 साल की सजा

दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है. गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके साथ ही लोगों से अपील भी की है कि इस दीपावली दिए जलाएं, पटाखे नहीं फोड़े. लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी. इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी. यहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे.

दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है. जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं. गोपाल राय ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है. 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं

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